Supreme Court Order: पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे अब हमेशा ऑन रहेंगे, जिससे आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत, सभी थानों में कैमरों की रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा। इसका जिम्मा थाने के एसएचओ पर होगा, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि रिकॉर्डिंग में कोई रुकावट न आए।
थानों में सीसीटीवी की अनिवार्यता
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, प्रदेश के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे निरंतर चालू रहेंगे। इन कैमरों की रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखना और उसकी नियमित जांच करना आवश्यक होगा। थानों के एसएचओ को यह सुनिश्चित करना होगा कि कैमरों में किसी भी प्रकार की खराबी की सूचना तुरंत स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जयपुर को दी जाए।
रिकॉर्डिंग की जांच और मॉनिटरिंग
हर माह के पहले सप्ताह में सर्किल सीओ को हार्ड डिस्क की रिकॉर्डिंग की जांच करनी होगी। इस जांच का उद्देश्य यह देखना है कि कहीं थाने में किसी नागरिक के साथ कोई उत्पीड़न की घटना तो नहीं हुई है। इस प्रक्रिया की जानकारी एक रजिस्टर में दर्ज की जाएगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे।
सीसीटीवी कैमरों की आवश्यक लोकेशन
पुलिस थानों के मुख्य द्वार, सभी प्रवेश और निकासी के रास्ते, लॉकअप, गलियारे, लॉबी, और स्वागत कक्ष में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य है। इन स्थानों की फुटेज साफ और स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे किसी भी घटना की सही जानकारी प्राप्त की जा सके। एसपी को इस मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि कोई भी घटना अनदेखी न हो।
सुरक्षा और पारदर्शिता की दिशा में कदम
पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों की स्थापना से आम जनता के साथ होने वाली बदसलूकी या उत्पीड़न की घटनाओं पर नजर रखना संभव होगा। इस पहल से न केवल सुरक्षा में बढ़ोतरी होगी, बल्कि पुलिस थानों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता भी आएगी। यह कदम पुलिस और जनता के बीच विश्वास को मजबूत करेगा।


