Vice President Election: भारत में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए निर्वाचन आयोग ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया के लिए निर्वाचक मंडल की सूची तैयार कर ली गई है। इस सूची में राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य शामिल हैं, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 324 और 66(1) के तहत यह आयोग की जिम्मेदारी है। यह चुनाव राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के नियम 40 के अनुसार संपन्न होगा। सूची में सभी सदस्यों के नवीनतम पते शामिल हैं और इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आधार पर वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है। जल्द ही चुनाव की अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है।
निर्वाचन सूची की तैयारियां
निर्वाचन आयोग के सहायक निदेशक अपूर्व कुमार सिंह ने बताया कि तैयार की गई सूची अधिसूचना जारी होने के बाद आयोग के कार्यालय में उपलब्ध होगी। उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद चुनाव प्रक्रिया में तेजी आई है। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए 21 जुलाई 2025 को अपना इस्तीफा दे दिया था, जिसे तुरंत स्वीकार कर लिया गया।
चुनाव प्रक्रिया की जिम्मेदारियां
निर्वाचन आयोग का कहना है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल की सूची तैयार करना उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 और 66(1) का पालन करते हुए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। चुनाव नियम 1974 के तहत, यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य सही तरीके से शामिल किए गए हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आधार पर सूची को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया गया है ताकि चुनाव प्रक्रिया में किसी तरह की दिक्कत न हो।
चुनाव की तैयारी और अधिसूचना
निर्वाचन आयोग जल्द ही चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा, जिसके बाद प्रक्रिया को औपचारिक रूप से शुरू किया जाएगा। इस दौरान आयोग की ओर से सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ताकि चुनाव प्रक्रिया सुचारू तरीके से संपन्न हो सके। इसी क्रम में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी सदस्यों को नवीनतम जानकारी उपलब्ध हो। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए आयोग हर संभव प्रयास करेगा।